New Income Tax Slabs 2024: इनकम टैक्स स्लैब 2024, ITR Tax Slabs Rate 2024, Tax Slabs for AY 2024-2025, केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओ के लिए बजट 2024 मे बड़ी घोषणा की । वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट 2024 मे आयकर की दरों की घोषणा की ।
बजट मे वित्त मंत्री ने Assessment Year 2024-2025 Financial Year 2023-2024 के लिए नया इनकम टैक्स स्लैब जारी कर दिया है । वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने मौजूदा सरकार का अंतिम बजट पेश करते हुए कहा कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
New Income Tax Slabs 2024
केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2020 मे नई कर व्यवस्था शुरू की थी । जिसमे 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 इनकम टैक्स स्लैब के साथ नई आयकर व्यवस्था लागू की । वर्ष 2023 के बजट मे वित्त मंत्री ने इस व्यवस्था मे बदलाव कर स्लैब की संख्या घटाकर 5 और आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख कर बदलाव किया ।
इनकम टैक्स को लेकर मध्य वर्ग को चुनावी वर्ष में राहत की उम्मीद थी, लेकिन बजट 2024 में निराशा ही हाथ लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने अंतिम बजट पेश करते हुए कहा कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। डायरेक्ट व इनडायरेक्ट टैक्स की दरें भी यथावत रहेंगी।
अब कितने वेतन पर लगेगा कितना टैक्स
नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था के तहत 0 से 3 लाख रुपये तक आय पर आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा । वही आपको नई इनकम टैक्स स्लैब 2023 के तहत 3 लाख से 6 लाख रुपये की आय पर 5% टैक्स,
6 लाख से 9 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स, 9 लाख से 12 लाख रुपये की आय पर 15% टैक्स, 12 लाख से 15 लाख की आय पर 20% टैक्स और 15 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स देना होगा ।
बजट 2023-24 पेश किया गया ये नया टैक्स स्लैब (New Tax Regime) है-
0 से तीन लाख पर 0 फीसदी
3 से 6 लाख पर 5 फीसदी
6 से 9 लाख पर 10 फीसदी
9 से 12 लाख पर 15 फीसदी
12 से 15 लाख पर 20 फीसदी
15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी
पुराना इनकम टैक्स स्लैब (Old Tax Regime)
2.5 लाख तक- 0%
2.5 लाख से 5 लाख तक- 5%
5 लाख से 10 लाख तक- 20%
10 लाख से ऊपर- 30%
पहले ढाई लाख तक की आमदनी थी टैक्स फ्री
पुरानी कर व्यवस्था मे 2.5 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री माना गया । इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की आय पर 5% इनकम टैक्स लगता था । लेकिन सरकार की और से 12,500 रुपये का रिबेट मिल जाता था जिससे यह कर भी ज़ीरो हो जाता था ।
इस तरह आपको पुरानी कर व्यवस्था मे 5 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता था । अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये वार्षिक कर दिया है ।
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