MAA Yojana Rajasthan Registration: राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (Rajasthan Mukhya Mantri Ayushman Arogya Yojana (MAA-YOJANA): राजस्थान के लोगों को चिकित्सा बीमा का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान में “राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना MAA YOJANA Rajasthan” शुरू की गई ।
इस योजना मे केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना और पूर्व गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना का एकीकृत रूप है । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोनों योजनाओं को शामिल कर और सभी को लाभ देते हुए कई श्रेणियों में प्रदेश के लोगों को शामिल किया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चिरंजीवी योजना की तरह ही है । आइए जानते है राजस्थान मा योजना के रजिस्ट्रेशन और लाभ आदि के बारे ।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य का कोई भी नागरिक बीमार पड़ने पर इलाज से वंचित नहीं रहेगा। अब प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। इससे राज्य के नागरिकों को बीमारी के इलाज में होने वाले भारी खर्च से मुक्ति मिलेगी. इस योजना का लाभ वे परिवार भी उठा सकते हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल नहीं हैं।
Rajasthan Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana Eligibility
इस योजना के अंतर्गत परिवारों की पात्रता को दो श्रेणियों मे बांटा गया है ।
- निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी श्रेणी के पात्र परिवारों के प्रीमियम का 100 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सरकारी विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित है।
- रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः-राज्य के वें परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नही आते एवं सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नही है तथा मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत् लाभ नहीं ले रहे है वें निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत अर्थात् रू 850 प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते है। प्रीमियम का शेष 50 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
Rajasthan MAA Yojana प्रीमियम
निशुल्क श्रेणी परिवार | निशुल्क श्रेणी परिवार | निशुल्क श्रेणी परिवार | निर्धारित प्रीमियम परिवार | |
लाभार्थी परिवार | राज्य की कृषक, राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार | संविदा कर्मी -प्रदेश के समस्त विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदा कार्मिक | राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निरीक्षक एवं असहाय परिवार | प्रदेश के व अन्य परिवार जो सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नहीं है, अर्थात मेडिकल अटेंडेंस नियम के तहत लाभ नहीं ले रहे हैं, वे निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। |
श्रेणी | SMF | Contractual | Covid-19 Ex-Gratia | Paid |
शुल्क | Free | Free | Free | Rs 850/- |
राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना का लाभ
इस योजना के माध्यम से राज्य के प्रत्येक परिवार को सरकारी (Government Hospitals) और योजना से सम्बद्ध निजी अस्पतालों (Private Hospitals) में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा मिल सकेगी। राजस्थान बजट 2023 मे बीमा राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है । मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक परिवार को ₹2500000 तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है।
Rajasthan Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana मे लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र परिवार की पहचानः- पात्र परिवार की पहचान जन-आधार कार्ड नम्बर/जन-आधार ईआईडी/ पॉलीसी दस्तावेज/आधार कार्ड के माध्यम से ही की जायेगी। अतः मरीज को अस्पताल में भर्ती के समय ही योजना के काउन्टर पर उपस्थित स्वास्थ्य मार्गदर्शक को उक्त जानकारी प्रदान करें ताकि परिवार की पात्रता सुनिश्चित की जा सके।
- लाभार्थी की पहचान- परिवार की पात्रता सुनिश्चित होने के बाद मरीज की पात्रता की जांच की जायेगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर में जन-आधार कार्ड का नम्बर अथवा पंजीयन नम्बर डालने पर परिवार की श्रेणी एवं सदस्यों का विवरण सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित होगा, जिसमें से मरीज को चिन्ह्ति किया जाकर मरीज का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन किया जायेगा। मरीज के अस्पताल में भर्ती एवं डिस्चार्ज के समय वैब कैमरा के सामने लाइव फोटो लिया जायेगा।
- योजना के सॉफ्टवेयर में योजनार्न्तगत चयनित श्रेणी एवं परिवार के सदस्य का विवरण प्रदर्शित होने पर ही मरीज को योजना में लाभ दिया जा सकेगा।
- एक वर्ष तक के बच्चे के ईलाज के सम्बन्ध में प्रावधानः-योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार के जन-आधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के एक वर्ष तक आयु के बच्चे को योजना के अन्तर्गत ईलाज देने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए जन-आधार कार्ड में दर्ज परिवार के किसी भी उपलब्ध सदस्य के नाम से बच्चे की टीआईडी जनरेट कर ईलाज दिया जा सकता है।
- एक वर्ष से अधिक उम्र के बालक का नाम यदि जन-आधार कार्ड में नहीं है तो योजनान्तर्गत उस बालक का इलाज किया जाना सम्भव नहीं है। (ऐसी स्थिति में बालक का नाम जन-आधार मेंजुडवाया जा सकता है)
- 05 वर्ष तक के बालक के ईलाज के सम्बन्ध में प्रावधानः- पांच वर्ष तक की आयु के बच्चे के ईलाज के लिए बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन एवं फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है।
MAA YOJANA Rajasthan मे रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड या जन आधार संख्या या जन आधार रजिस्ट्रेशन रसीद
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियो को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है ।
How to Registration Rajasthan MAA Yojana
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियो को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है ।
- लघु व सीमांत कृषक, संविदाकर्मी व अन्य लाभार्थी विभाग की वैबसाइट rajasthan.gov.in पर दिये लिंक से खुद रजिस्ट्रेशन करे या नजदीकी ई-मित्र पर करवाएँ ।
- लाभार्थी के पास जन आधार कार्ड या जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद नंबर होना आवश्यक है ।
- यदि आपके पास परिवार का जन आधार नामांकन नहीं हुआ है तो सबसे पहले ई-मित्र पर जन आधार नामांकन करवाएँ ।
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राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मे रजिस्ट्रेशन कराने हेतु प्रक्रिया
- योजना में स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी। इसे आप sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट लिंक पर जाकर बना सकते है।
- योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर अपनी एसएसओ आईडी से log-in करें।
- आपको यहां पर दो विकल्प दिखाई देंगे। पहला Free और दूसरा Paid. आप अपनी निर्धारित श्रेणी के अनुसार दोनो में से एक विकल्प को चुन सकते है।
- Free श्रेणी के अंदर राज्य के कृषक (लघु एवं सीमांत) SMF पर, संविदाकर्मी अपनी श्रेणी Contractual पर तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार Covid 19 ex Gratia पर क्लिक करें।
- इसके बाद आप अपने जनआधार नम्बर अथवा जनआधार पंजीयन रसीद नम्बर सॉफ्टवेयर में दर्ज कर सर्च करें।
- परिवार के सभी सदस्यो के नाम आपको सॉफ्टवेयर में दिखाई देंगे जिनमें से किसी भी एक सदस्य को डिजिटल हस्ताक्षर (ई-सिग्नेचर) करना होगा जिसके लिये आधार कार्ड में दर्ज कराये हुए मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आयेगा। इस ओटीपी को सॉफ्टवेयर में सबमिट कर ई-सिग्नेचर करना होगा। तत्पश्चात श्रेणी अनुसार आपको अपना विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद आप पाॅलिसी डाॅक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे।
- Paid श्रेणी के परिवार आवेदन Submit करने पर सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन पेमेंट माध्यम पर लेकर जायेगा जहां पर आपको निर्धारित प्रीमियम राशि 850 रूपये का भुगतान करना होगा। भुगतान के पश्चात पाॅलिसी डाॅक्यूमेंट का प्रिंट लिया जा सकेगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मे रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्लिक करे
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